उपभोक्ता अधिकार: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर में रिटेल और होलसेल कमोडिटी पैकेट्स पर वास्तविक निर्माण तिथि, देश का नाम और कस्टमर केयर नंबरों को बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। भ्रामक लेबलिंग करने वाले विनिर्माताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के नए नियम लागू किए गए हैं।
प्रभाव / प्रतिक्रिया :
- कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरिंग और एफएमसीजी कंपनियों के लिए पैकेजिंग ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना अब कानूनी मजबूरी होगी।
- इससे बाजार में होने वाली जमाखोरी और मिलावट पर रोक लगेगी और अंतिम उपभोक्ता का बाजार के प्रति विश्वास सुदृढ़ होगा।
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